Big Relief: Insurance, rent, professional charges and 25 % cut in property tax:
बड़ी राहत : बीमा, किराया, पेशेवर शुल्क और संपत्ति कर में 25 फीसदी कटौती: *********************************************** सार:- वित्तमंत्री की घोषणा के बाद सीबीडीटी ने जारी किया नोटिफिकेशन 14 मई से 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी छूट विस्तार:- कोरोना महामारी से प्रभावित जनता को राहत देने के लिए वित्तमंत्री ने लाभांश भुगतान, बीमा पॉलिसी, किराया, पेशेवर शुल्क और अचल संपत्ति के कर में 25 फीसदी कटौती का एलान किया था। सीबीडीटी ने बृहस्पतिवार को जारी नोटिफिकेशन में कहा है कि इस कटौती का लाभ 31 मार्च, 2021 तक लागू रहेगा। वित्तमंत्री ने एक दिन पहले स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) पर 25 फीसदी छूट देने की बात कही थी। इसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने संशोधित दरों को अधिसूचित कर दिया दिया है। इस कटौती से करदाताओं को 50 हजार करोड़ की अतिरिक्त बचत होगी। सीबीडीटी के अनुसार, 10 लाख से अधिक के मोटर वाहन की बिक्री पर टीसीएस 0.75 फीसदी कर दिया है। कुल 23 मामलों में टीडीएस कम किया है। इन उत्पादों पर इतना लाभ उत्पाद -------------------------- पुरानी दर ---------------...